देहरादून। उत्तराखंड में एक बार फिर से एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में रियायत दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे आज शासन द्वारा रविवार को इस संबंध में एसओपी जारी की गई। अब आठ जून सुबह छह बजे से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई को कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। इसके बाद द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में इसकी अवधि एक-एक हफ्ते आगे बढ़ाई गई। चतुर्थ चरण के कर्फ्यू की अवधि आठ जून को सुबह छह बजे समाप्त हो रही है।
कोविड कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गई है। अगर विवाह समारोह को स्थगित करना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा।
राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, और जनरल स्टोर नौ जून और 14 जून सुबह आठ बजे से एक बजे तक खुलेंगी।
कोविड कर्फ्यू के दौरान इस सप्ताह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वहीं, सरकार ने इस हफ्ते शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया है। ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
-सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
-फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी।
– ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
– होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
– राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं।
– राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन।
-गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
– देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
– अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
-निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।