देहरादून। उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब भारी पड़ सकता है। यात्रा नियमों के उल्लंघन करने पर अब लाइसेंस एक वर्ष तक निलंबित किया जा सकता है। मुख्य सचिव एसएस संधु ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक ही आरोप में तीन बार चालान होने पर उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित करने की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने इसे अमलीजामा पहनाने की कसरत करना शुरू कर दिया है।
इनमें लाइसेंस का निलंबन अथवा जुर्माना भरना अथवा दोनों शामिल है। इसी जुर्म में दोबारा पकड़े जाने पर भी इसी दंड की व्यवस्था है। लघु दंड अवधि होने के कारण चालक यातायात नियमों के प्रति लापरवाह रहते हैं। इसी कारण सड़क दुर्घटनाएं कम होने के स्थान पर बढ़ रही हैं।
अभी कई छोटे अपराध ऐेसे हैं जिनमें तीन माह तक के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाता है। इसमें तेज गति से वाहन चलाते हुए टक्कर होना, शराब पीकर वाहन चलाना व बिना कागजात के वाहन चलाना आदि शामिल हैं।
प्रदेश में हर साल यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले हजारों व्यक्तियों पर कार्रवाई होती है। गंभीर अपराध करने वाले चालकों के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति की जाती है।
इस वर्ष जून तक परिवहन विभाग को लाइसेंस निलंबन के लिए 21 हजार से अधिक संस्तुति की गई हैं। इनमें 12 हजार से अधिक के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 12 लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।