देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले एवं कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने अप्रैल माह के प्रत्येक रविवार को उत्तराखंड में पूर्ण कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं देहरादून नगर निगम क्षेत्र में अप्रैल माह में हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। प्रत्येक दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को यह आदेश जारी किए हैं। अभी राज्य में रात साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाया था, लेकिन कोरोना संक्रमण में कोई कमी नहीं आई है। इस वजह से सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं और कर्फ्यू की अवधि को अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया है। सरकार ने कुंभ क्षेत्र को छोड़कर सभी जिलों में रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू, जबकि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार व रविवार को भी कर्फ्यू लगाया है। फिलहाल यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
दून जिले में वीकेंड साप्ताहिक कर्फ्यू के बावजूद आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय व संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों पर वीकेंड साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा।
सरकार ने शादी, धार्मिक, राजनीकित व सामाजिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में फिलहाल कटौती नहीं की है। 200 से अधिक व्यक्तियों को इन समारोह में इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता, हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में यह छूट रहेगी। मेला क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसी रिपोर्ट अनिवार्य दिखानी होगी।
सरकार ने सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पुल और स्पा को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय है। वहीं कंटेनमेंट जोन एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, सार्वजनिक वाहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।
सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, आटो रिक्शा आदि में अभी भी 50 फीसदी सवारियां ही बैठ सकेंगी। सिनेमाहाल, रेस्टोरेंट और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। इसका उल्लंघन करने पर आपदा एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कारवाई की जाएगी।