अब असीमित संख्या में तीार्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे
नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने चारधाम यात्रा को लेकर आज बड़ा निर्णय दिया है। सरकार को चारधाम यात्रा को लेकर न्यायालय ने बड़ी राहत दी है।
उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। हाइकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चारधाम में तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर फैसला सुनाया।
बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन चार धाम यात्रा में आने वालों के लिए संख्या तय थी। प्रत्येक दिन केदारनाथ में 800 , बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में कुल 400 श्रद्धालुओ को जाने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस नियम में बदलाव कर दिया। अब कितने भी श्रद्धालु दर्शन को आ सकते हैं। उन्हें सिर्फ स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण के दौरान अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वैक्सीनेशन न होने पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखनी होगी। राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने साथ वैक्सीनेशन का प्रमाण रखना है।
हाईकोर्ट से चारधाम आने वाले यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटने के बाद देवस्थानम बोर्ड ने भी राहत दी है। अब श्रद्धालुओं को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर भी पंजीकरण नहीं कराना होगा। बल्कि राज्य में प्रवेश के लिए सिर्फ स्मार्ट सिटी की साइट पर ही पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद पर्यटक और श्रद्धालु कहीं भी घूम सकेंगे। अभी तक चार धाम यात्रा में आने वालों के लिए संख्या तय थी। प्रत्येक दिन केदारनाथ में 800 , बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में कुल 400 श्रद्धालुओ को जाने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस नियम में बदलाव कर दिया। अब कितने भी श्रद्धालु दर्शन को आ सकते हैं। उन्हें सिर्फ स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण के दौरान अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वैक्सीनेशन न होने पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखनी होगी। राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने साथ वैक्सीनेशन का प्रमाण रखना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या हट जाने के बाद, सरकार यात्रा संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यात्रियों से भी अपील करते हुए कहा है कि वो यात्रा पर निकलने से पहले कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर साथ रख लें। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के निरीक्षण के बाद, वापस देहरादून पहुंचे सीएम सीएम ने कहा कि कोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित प्रतिदिन की सीमा हो हटा दिया है।
सरकार का प्रयास है कि यात्रा भी चलती रहे और यात्रियों की सुरक्षा भी रहे, इसके लिए कोविड गाइड लाइन के तहत यात्रा संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 30 अक्टूबर तक शंकराचार्य समाधि का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए 409 करोड़ के काम प्रस्तावित हैं जिनमें 225 करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं, जबकि फेज दो में 114 करोड़ का कार्य निर्माणाधीन है। इसी तरह से बदरीनाथ धाम के लिए 245 करोड़ के कार्य प्रस्तावित है। 2017 के बाद चारों धामों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 708 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं।