7 Jul 2025, Mon

अनलॉक-5 की गाइडलाइनः जानिए क्या-क्या मिली छूट

सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, शिक्षण संस्थान खोलने पर राज्य लेंगे निर्णय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए की गई तालाबंदी अब सिलसिलेवार खुलने लग गई है केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 की गाइडलाइन और एस.ओ.पी. जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अब 15 अक्टूबर के बाद से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकते हैं और राज्य चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दे सकते हैं। 15 अक्टूबर के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
इसके अलावा राज्य अपने यहां स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से संबंधित प्रशासन के साथ चर्चा करके फिर से शुरू करने के मामले में निर्णय ले सकते हैं।
अभिभावकों की सहमति के बिना स्कूल आने को मजबूर नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोले जा सकते हैं। मनोरंजन पार्क और इस तरह के स्थानों को भी खोला जा सकता है। संबंधित मंत्रालय इससे जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे छात्रों को शोध कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यों की 15 अक्टूबर के बाद अनुमति होगी।
पिछली बार केन्द्र सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति दी थी। अब 15 अक्टूबर के बाद इन कार्यक्रमों में राज्य सरकारें इससे अधिक संख्या में भी लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दे सकेंगी।


 उत्तराखंड पर्यटन से प्रतिबंध हटा

उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए कोविड -19 प्रतिबंध भी हटा दिया है। दिशानिर्देशों के संशोधित सेट के अनुसार, अब पर्यटकों के लिए कोरोनवायरस वायरस की नकारात्मक रिपोर्ट करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, एक होटल या होमस्टे में न्यूनतम दो दिनों के अनिवार्य प्रवास की आवश्यकता भी दूर की गई है।



अनलॉक 5 गाइडलाइन्स: दिशानिर्देश

* सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
* बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
* खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) युवा मामले और खेल मंत्रालय (MoYA & S) द्वारा जारी की जाएगी।
* मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोलना
* स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को श्रेणीबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर, 2020 के बाद निर्णय लेने की छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
* ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
* जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, और कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
* छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में जा सकते हैं।
* उपस्थिति को लागू नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।
* स्कूल / शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्कूलों / संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य / सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा। राय।
* जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
* उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कॉलेजों / उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्घाटन के समय पर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
अनलॉक 4 में, केंद्र ने राज्यों को 21 सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। राष्ट्रीय-स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गईं और सामाजिक-भेद मानदंडों का पालन करते हुए अधिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को कहा गया।
अक्टूबर में दुर्गा पूजा सहित कई धार्मिक त्योहार मनाए जाने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव २०२० का पहला चरण २. अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। केंद्र एक स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को एकत्रित करने के अपने आदेश को संशोधित कर सकता है।
चरण-वार अनलॉकिंग जून में केवल कुछ आवश्यक गतिविधियों के साथ शुरू हुआ जो कि सम्‍मिलन क्षेत्र के बाहर शुरू हो रहा है। पिछले चार महीनों में, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, जिनमें मेट्रो, घरेलू उड़ानें, धार्मिक स्थान, रेस्तरां, होटल, जिम, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं, को गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, हालांकि संबंधित राज्य सरकारें अंतिम प्राधिकरण हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने 31 अक्टूबर तक तालाबंदी की अवधि बढ़ाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *