13 Mar 2025, Thu

सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखण्ड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने आज मंजूरी दे दी है। विधेयक मंजूरी के बाद सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी। विधिवत गजट नोटिफिकेशन के बाद इस विधेयक के कानून बनते ही राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ की स्थायी व्यवस्था लागू हो। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे।

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