अल्मोड़ा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन देहरादून के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 एवं उप निर्वाचन-2019 में आरक्षित श्रेणी का पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ग्राम पंचायतों में प्रधान के पदों पर नामांकन नहीं हो पाया
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 व तत्क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज(संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 10-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1994 के अन्तर्गत जिला अल्मोड़ा क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत के ग्राम पंचायत पालीनदुली एवं खड़खेत जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है। क्षेत्र पंचायत चैखुटिया के बोहरागाॅव जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है। क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट के ग्राम पंचायत दलमोटी, डढोली जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत उभ्याड़ी, सिमोली जो वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी उसे अन्य महिला हेतु आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत हवालबाग के ग्राम पंचायत सैंज जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है। क्षेत्र पंचायत धौलादेवी के ग्राम पंचायत रौल, मलाड़ जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत आरासलपड़ जो वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी उसे अन्य महिला हेतु अनारक्षित किया गया है। । क्षेत्र पंचायत भिकियासैंण के ग्राम पंचायत खरक, पड्यूला, बम्योली जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है ग्राम पंचायत निगराली जो वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी उसे अन्य महिला हेतु अनारक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि रिक्त ग्राम पंचायतों में प्रस्तावितत आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन दिनाॅंक 10 दिसम्बर, 2020 को होगा। आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियों दिनाॅंक 11 दिसम्बर से 13 दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त की जायेंगी। दिनाॅंक 14 दिसम्बर, 2020 को जिलाधिकारी द्वारा आरक्षण प्रस्तावों का निस्तारण किया जायेगा। दिनाॅंक 15 दिसम्बर, 2020 को आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। दिनाॅंक 16 दिसम्बर, 2020 को आरक्षण प्रस्तावों को निदेशालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
अल्मोड़ा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण का कार्यक्रम दिनाॅंक 16 नवम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में ऐसे अर्ह युवाओं के नाम जो 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष इससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे है, उनका नाम अभी तक विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मलित नहीं है ऐसे युवाओं एवं अन्य अर्ह नागरिकों से अपील है कि वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से सम्पर्क कर प्रारूप 06 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका स्थानान्तरण, शादी, मृत्यु हो गयी है, या अन्यत्र चले गये है ऐसे मतदाताओं के प्रारूप 07 में आवेदन सम्बन्धी बीएलओ के पास जमा किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि किसी मतदाता के नाम के सम्बन्ध में जैसे पिता, माता, पति के नाम, लिंग एवं आयु की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो अथवा उसका फोटो पहचान पत्र अस्पष्ट छपा हो या त्रुटिपूर्ण हो ऐसे मतदाताओं से प्रारूप 08 के साथ साक्ष्य का प्रमाण पत्र संलग्न कर सम्बन्धित बीएलओ के पास आवेदन जमा किये जा सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाता जो एक विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल के अन्तर्गत निवासरत् हो गये हो और वे अपना नाम उस मतदेय स्थल निर्वाचक नामावली में पंजीकृत/ हस्तान्तरित कराना चाहते है जहा वे निवासरत् है ऐसे मतदाताओं द्वारा प्रारूप 08 क में आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण कार्यक्रम की विशेष तिथियाॅ 12 दिसम्बर, 2020 एवं 13 दिसम्बर, 2020 निर्धारित की गयी हैं जिन पर बीएलओ द्वारा प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर प्रारूप 06, 0़6क, 07, 08 एवं 08क के आवेदन प्राप्त किये जा सकते है। उन्होंने बताया कि पुर्नरीक्षण कार्य के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति या मतदाता को कोई भी जानकारी/सुझाव की आवश्यकता हो तो वे जिला निर्वाचन कार्यालय अल्मोड़ा के टोल फ्री न0 1950, दूरभाष न0 05962-230010 या सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के मोबाईल न0 9837756985 पर सम्पर्क कर सकते है।